Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी, कैबिनेट के कई अहम फैसले

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी दी, साथ ही खेल और सामाजिक कल्याण से जुड़े अहम फैसले लिए।

Anjali Soni
Published on: 30 April 2026 8:50 AM IST
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी, कैबिनेट के कई अहम फैसले
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Chhattisgarh News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में रायपुर में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और जनहित से जुड़े फैसले लिए गए। इन निर्णयों से शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और राज्य के हजारों नागरिकों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।बैठक का प्रमुख निर्णय छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी देना रहा। इस नई नीति का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने की प्रक्रिया को तेज करना है।

सरकारी अधिकारियों ने बताया कि पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति शुरू होने से लोगों को पारंपरिक द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की तुलना में सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प मिलेगा। घरेलू उपयोग के अलावा, पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार से औद्योगिक निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा और ऊर्जा क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

खेल सुविधाओं के विकास के लिए मंत्रिमंडल ने राजनांदगांव जिला क्रिकेट संघ को रियायती दर पर पांच एकड़ जमीन आवंटित करने की मंजूरी दी। यह जमीन, जो वर्तमान में सूर्यमुखी देवी राजगामी एस्टेट के अंतर्गत है, को आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी में विकसित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र के उभरते खिलाड़ियों को पेशेवर प्रशिक्षण और बेहतर खेल अवसंरचना उपलब्ध कराना है।

इसके अलावा, सरकार ने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से लगभग 12 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता भी स्वीकृत की है। यह राशि 6,809 व्यक्तियों और संस्थाओं के बीच वितरित की जाएगी, ताकि चिकित्सा आपात स्थितियों, सामाजिक कठिनाइयों और अन्य गंभीर परिस्थितियों का सामना कर रहे लोगों को सहायता मिल सके। कैबिनेट बैठक में लंबे समय से लंबित प्रशासनिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इस दौरान 1988 बैच के तीन वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों से संबंधित वर्ष 2019 के विवादित पदावनति आदेश को रद्द कर दिया गया।

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उप संपादक | डिजिटल मीडिया पत्रकार

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