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Azamgarh News: आजमगढ़ में रिश्वतखोर लेखपाल को 6 साल की सजा, 30 हजार जुर्माना
Azamgarh News: भूमि प्रमाणपत्र बनवाने के लिए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए लेखपाल मनपूजन चौहान को एंटी करप्शन कोर्ट ने 6 साल कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
आजमगढ़ में रिश्वतखोर लेखपाल को 6 साल की सजा, 30 हजार जुर्माना (Photo- Newstrack)
Azamgarh News: आजमगढ़ जनपद मे मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने भूमि प्रमाण पत्र के लिए रिश्वत लेने के एक आरोपी को छह वर्ष के कठोर कारावास व तीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट नंबर एक अजय कुमार शाही ने शनिवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार भ्रष्टाचार निवारण यूनिट गोरखपुर यूनिट को सूचना मिली कि लालगंज तहसील के लेखपाल भूमि प्रमाणपत्र बनवाने के लिए रिश्वत की मांग कर रहे हैं।
घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया
इस सूचना पर इंस्पेक्टर एन पी गौड़ ने 12 दिसंबर 2013 को राजस्व लेखपाल मनपूजन चौहान निवासी बड़ागाव बहादुरपुर थाना देवगाव को पांच सौ रुपए रुपया घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह मुकदमा बरदह थाने में दर्ज किया गया।
जांच पूरी करने के बाद एंटी करप्शन टीम ने आरोपी लेखपाल के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की तरफ कुल पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया।
तीस हजार रुपए अर्थदण्ड
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी मनपूजन चौहान (राजस्व लेखपाल) को छह वर्ष के कठोर कारावास व तीस हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
उल्लेखनीय है कि एंटी करप्शन टीम द्वारा तहसील, ब्लाक, थाने पर भ्रष्टाचार के मामले पर कार्रवाई की जा रही है। रिश्वत लेते पकड़े जाने पर उनके खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।


