Hapur News: प्लॉट बेचने का झांसा देकर लाखों ऐंठे 15.52 लाख, कोर्ट के आदेश पर दो के खिलाफ FIR

Hapur में प्लॉट का बैनामा कराने का झांसा देकर महिला से ₹15.52 लाख लेने का आरोप, कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज

Avnish Pal
Published on: 6 Jun 2026 2:14 PM IST
Hapur News: प्लॉट बेचने का झांसा देकर लाखों ऐंठे 15.52 लाख, कोर्ट के आदेश पर दो के खिलाफ FIR
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Hapur News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद हापुड़ में जमीन खरीद-फरोख्त के नाम पर लाखों रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। प्लॉट बेचने और बैनामा कराने का झांसा देकर एक महिला से 15.52 लाख रुपये लेने के आरोप में न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने पहले खुद को जमीन का अधिकृत स्वामी और पावर ऑफ अटॉर्नी धारक बताकर लाखों रुपये वसूल लिए, लेकिन बाद में न तो बैनामा कराया और न ही शेष रकम लौटाई। इतना ही नहीं, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई।

प्लॉट का सौदा कर एठें 10.52 लाख रुपये

जानकारी के अनुसार, थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव उदयपुर निवासी कविता शर्मा ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि बाबूगढ़ क्षेत्र स्थित एक प्लॉट के 215 वर्गगज हिस्से का सौदा गांव बाबूगढ़ उर्फ चक्रसैनपुर निवासी प्रिंस चड्ढा और धर्म सिंह ने उनसे किया था। आरोप है कि दोनों ने उक्त भूमि पर अपना अधिकार बताते हुए और पावर ऑफ अटॉर्नी का हवाला देकर उनके विश्वास को जीता।पीड़िता के मुताबिक, आरोपियों ने प्लॉट का बैनामा कराने का भरोसा दिलाकर उनके खाते से 10 लाख 52 हजार रुपये अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करा लिए। इसके बाद बैनामा की प्रक्रिया पूरी कराने के नाम पर 21 अप्रैल 2025 को पांच लाख रुपये नकद भी ले लिए गए। इस लेनदेन के संबंध में आरोपी प्रिंस चड्ढा ने लिखित रसीद भी दी थी।

बार-बार बदलते रहे तारीख, नहीं हुआ बैनामा

कविता शर्मा का आरोप है कि तय समय पर बैनामा नहीं कराया गया। जब भी उन्होंने बैनामे की बात की, आरोपी कोई न कोई बहाना बनाकर तारीख आगे बढ़ाते रहे। लगातार आश्वासन दिए जाते रहे कि जल्द ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी।पीड़िता का कहना है कि लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें संदेह हुआ। इसी बीच मार्च 2026 में आरोपी धर्म सिंह ने 10.52 लाख रुपये वापस खाते में भेज दिए, जबकि पांच लाख रुपये को भविष्य में होने वाले बैनामे में समायोजित करने की बात कही गई।

संपत्ति पहले ही किसी अन्य व्यक्ति को बेचने का आरोप

मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब मई 2026 में पीड़िता ने दोबारा बैनामे की मांग की। आरोप है कि इस बार दोनों आरोपियों ने साफ तौर पर कह दिया कि उक्त प्लॉट से उनका कोई लेना-देना नहीं है। जांच-पड़ताल करने पर पीड़िता को जानकारी मिली कि जिस संपत्ति का सौदा उनसे किया गया था, वह पहले ही किसी अन्य व्यक्ति के नाम बेची जा चुकी है।इसके बाद पीड़िता को एहसास हुआ कि उसके साथ योजनाबद्ध तरीके से धोखाधड़ी की गई है और लाखों रुपये हड़पने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया था।

तहसील परिसर में दी जान से मारने की धमकी

पीड़िता ने आरोप लगाया कि 18 मई 2026 को तहसील परिसर में जब उसने इस संबंध में आरोपियों से बातचीत की और अपने रुपये वापस मांगे, तो आरोपी प्रिंस चड्ढा ने उसे तथा उसके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसने पुलिस से शिकायत की, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।

पुलिस ने नहीं की कार्रवाई तो कोर्ट पहुंची पीड़िता

पुलिस स्तर पर सुनवाई न होने से निराश पीड़िता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद कोतवाली पुलिस ने दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

क्या बोले कोतवाली प्रभारी?

वहीं इस बाबत जानकारी देते हुए कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान ने बताया कि, न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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