Lucknow News: यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था खत्म, अब सभी स्मार्ट मीटर होंगे पोस्टपेड

Lucknow News: उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था समाप्त कर सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड मोड में बदलने के आदेश जारी किए। उपभोक्ताओं को जून 2026 से पोस्टपेड बिलिंग सुविधा मिलेगी।

Anjali Soni
Published on: 8 May 2026 9:53 AM IST (Updated on: 8 May 2026 10:33 AM IST)
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Lucknow News(Photo-Social Media)

Lucknow News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेशभर में लगे सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड मोड में संचालित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि आरडीएसएस योजना के तहत लगाए गए सभी स्मार्ट मीटर तत्काल प्रभाव से पोस्टपेड प्रणाली में बदले जा रहे हैं। इसके बाद उपभोक्ताओं को बिजली उपयोग के बाद बिल मिलेगा। मई 2026 की खपत का बिल जून 2026 में पोस्टपेड प्रणाली के तहत जारी किया जाएगा।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आम विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रदेश में संचालित स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था समाप्त करने और सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड मोड में संचालित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह व्यवस्था पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगमों तथा केस्को कानपुर में लागू होगी, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।

उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को बिजली बिल एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। स्मार्ट पोस्टपेड बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क या संचार संबंधी समस्या के कारण स्मार्ट मीटर की ऑटोमैटिक रीडिंग प्राप्त नहीं होगी, वहां एएमआईएसपी एजेंसियों के माध्यम से मैनुअल रीडिंग लेकर समय पर बिल उपलब्ध कराया जाएगा।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर सिस्टम में पंजीकृत नहीं हैं या गलत दर्ज हैं, उनके लिए डिस्कॉम स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। उपभोक्ता संबंधित विद्युत वितरण निगम के व्हाट्सएप चैटबॉट और 1912 हेल्पलाइन के माध्यम से भी अपना बिल प्राप्त कर सकेंगे। प्रदेश में अब सभी नए बिजली कनेक्शन स्मार्ट पोस्टपेड मोड में ही जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रीपेड व्यवस्था लागू होने के दौरान समायोजित की गई सुरक्षा धनराशि को अब विद्युत प्रदाय संहिता-2005 एवं कॉस्ट डाटा बुक-2026 के प्रावधानों के अनुसार चार समान मासिक किस्तों में उपभोक्ताओं के बिल में जोड़ा जाएगा।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पोस्टपेड उपभोक्ताओं को पहले की तरह बिल जारी होने की तारीख से 15 दिन का भुगतान समय और उसके बाद 7 दिन की डिस्कनेक्शन अवधि दी जाएगी। निर्धारित समय तक भुगतान न होने पर विद्युत प्रदाय संहिता और टैरिफ आदेश के अनुसार विलंब अधिभार लागू होगा।

घरेलू उपभोक्ताओं को विशेष राहत देते हुए 30 अप्रैल 2026 तक के बकाया बिजली बिल को 10 आसान किस्तों में जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है। वहीं, अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को 40%, 30% और 30% की तीन किस्तों में भुगतान की सुविधा मिलेगी।

स्मार्ट मीटर और बिजली बिल से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए 15 मई 2026 से 30 जून 2026 तक अधिशासी अभियंता एवं उपखंड अधिकारी कार्यालयों में विशेष कैंप और सहायता केंद्र लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 1912 हेल्पलाइन पर भी विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।

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