Mathura News: बिना स्वीकृत मानचित्र के बने अवैध निर्माण पर एमवीडीए का बुलडोजर चला, ढांचा ध्वस्त किया

Mathura News : एमवीडीए ने मथुरा-वृंदावन रोड पर बिना स्वीकृत मानचित्र के बने 10 हजार वर्गमीटर क्षेत्र के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया।

Amit Sharma
Published on: 3 Jun 2026 8:18 PM IST
Mathura News: बिना स्वीकृत मानचित्र के बने अवैध निर्माण पर एमवीडीए का बुलडोजर चला, ढांचा ध्वस्त किया
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Mathura News : मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण (एमवीडीए) ने बुधवार को अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना जैत क्षेत्र के अहिल्यागंज खादर, मथुरा-वृंदावन रोड स्थित एक निर्माण को ध्वस्त कर दिया। यह निर्माण लगभग 10 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकृति के किया जा रहा था।

प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार संबंधित निर्माणकर्ताओं द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया था। इस मामले में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत वाद दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के लिए 19 मार्च 2025 और 25 मार्च 2026 की तिथियां निर्धारित की गई थीं, लेकिन निर्माणकर्ता सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए।

इसके बाद प्राधिकरण ने सभी तथ्यों और नियमों पर विचार करने के उपरांत 25 मार्च 2026 को अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया था। आदेश के अनुपालन में 3 जून 2026 को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

यह कार्रवाई उपाध्यक्ष के निर्देश पर सचिव के नेतृत्व में प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा की गई। अभियान के दौरान स्थानीय प्रशासन और थाना जैत पुलिस का सहयोग भी लिया गया, जिससे कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृत मानचित्र के किसी भी प्रकार का निर्माण अवैध माना जाएगा और ऐसे मामलों में नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अधिकारियों ने लोगों से भवन निर्माण शुरू करने से पहले आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने की अपील की है, ताकि भविष्य में कानूनी कार्रवाई और आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।

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