Sambhal News: संभल में जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद की सुनवाई फिर टली

Sambhal News: सुप्रीम कोर्ट के स्टे के चलते संभल में शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर का विवादित मामला स्थगित, अगली सुनवाई 22 अप्रैल 2026 को होगी।

Satish Siingh
Published on: 24 March 2026 4:26 PM IST
Hearing of Jama Masjid vs Harihar Temple dispute in Sambhal
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संभल में जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद की सुनवाई फिर टली (Photo- Newstrack)

Sambhal News: संभल समाचार: संभल में जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के बीच चल रहा विवाद एक बार फिर कोर्ट में टल गया है। चंदौसी स्थित सिविल जज सीनियर डिविजन आदित्य सिंह की अदालत ने अगली सुनवाई की नई तारीख 22 अप्रैल 2026 तय की। दोनों पक्षों की निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी रहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चल रहे स्टे ने पूरे मामले की गति पर ब्रेक लगा दिया।

मामले का इतिहास

यह विवाद अब केवल जमीन का नहीं बल्कि आस्था और इतिहास से जुड़ा उच्च प्रोफाइल मामला बन चुका है। मुस्लिम पक्ष पहले ही इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट ले गया था। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के सर्वे आदेश को बरकरार रखते हुए सुनवाई जारी रखने के निर्देश दिए थे। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां से मिली रोक ने केस को फिलहाल अधर में लटका दिया।

मुस्लिम पक्ष का रुख

मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता कासिम जमाल ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का स्टे जारी रहेगा, तब तक निचली अदालत में कोई ठोस सुनवाई संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी, और वहीं से कार्यवाही पर रोक लगी हुई है।

हिंदू पक्ष का रुख

वहीं हिंदू पक्ष के अधिवक्ता श्री गोपाल शर्मा ने भी स्वीकार किया कि सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के कारण सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए अगली तारीख 22 अप्रैल तय कर दी।

बाइट्स:

श्री गोपाल शर्मा, हिंदू पक्ष के अधिवक्ता: "सुप्रीम कोर्ट के स्टे के कारण सुनवाई स्थगित हुई।"

कासिम जमाल, मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता: "जब तक सुप्रीम कोर्ट स्टे जारी है, निचली अदालत में कोई फैसला संभव नहीं।"

इस तरह, संभल में जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के विवाद ने एक बार फिर से लोगों की आस्था और कानूनी प्रक्रिया को लेकर ध्यान आकर्षित किया है। सभी की निगाहें अब 22 अप्रैल 2026 की सुनवाई पर टिकी हैं।

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