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Siddharthnagar News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, अदालत ने लगाया 53 हजार रुपये जुर्माना
Siddharthnagar News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, अदालत ने लगाया 53 हजार रुपये जुर्माना
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Siddharthnagar News: जनपद में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी से नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को कड़ी सजा दिलाने में सफलता मिली है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कनिष्क कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास समेत 53 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार थाना उसका बाजार में वर्ष 2023 में दर्ज मुकदमा संख्या 153/2023 में आरोपी गुफरान अहमद पुत्र जलालुद्दीन निवासी नगवा, थाना उसका बाजार पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म, मारपीट तथा एससी/एसटी एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना और न्यायालय में प्रभावी पैरवी के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।
न्यायालय ने पाक्सो एक्ट एवं दुष्कर्म से संबंधित धाराओं में आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 323 आईपीसी में छह माह के कठोर कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(5) में आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 3(2)(5ए) तथा धारा 3(1)(द) में छह-छह माह के कठोर कारावास एवं एक-एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देशन में संचालित "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत यह कार्रवाई की गई। आरोपी को सजा दिलाने में जिला मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक उमेश कुमार पंकज तथा न्यायालय पैरोकार हेड कांस्टेबल श्रीनिवास, थाना उसका बाजार का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पुलिस अधिकारियों ने इसे पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।


