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Siddharthnagar News: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत छेड़खानी के आरोपी को तीन वर्ष की सजा
Siddharthnagar News : ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से छेड़खानी के आरोपी को तीन वर्ष की सजा और जुर्माना।
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Siddharthnagar News: पुलिस महानिदेशक द्वारा संचालित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अंतर्गत अपराधियों को सजा दिलाने की दिशा में सिद्धार्थनगर पुलिस को एक और सफलता मिली है। जिला मॉनिटरिंग सेल एवं थाना सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप छेड़खानी एवं अन्य गंभीर धाराओं के एक मामले में आरोपी को न्यायालय द्वारा तीन वर्ष के साधारण कारावास तथा 9,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा सुनिश्चित करने के क्रम में मंगलवार को वाद संख्या 792/2020, मुकदमा अपराध संख्या 215/2020 से संबंधित मामले में फैसला सुनाया गया। यह मामला थाना सिद्धार्थनगर में भारतीय दंड संहिता की धारा 354(क), 452, 323, 504, 506 तथा एससी/एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में दर्ज था।
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष एससी-एसटी न्यायालय, सिद्धार्थनगर में हुई। न्यायालय ने अभियुक्त अब्दुल जहीर पुत्र अब्दुल जब्बार निवासी खजुरिया, थाना एवं जनपद सिद्धार्थनगर को दोषी पाते हुए धारा 323, 452, 354 भादवि एवं 3(2)Va एससी/एसटी एक्ट के तहत तीन वर्ष के साधारण कारावास तथा 9,500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
पुलिस विभाग के अनुसार, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने यह निर्णय दिया। दोषसिद्धि सुनिश्चित कराने में जिला मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक संतोष मिश्रा तथा थाना सिद्धार्थनगर के आरक्षी अर्जुन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों ने इस सफलता को ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान की प्रभावशीलता का परिणाम बताते हुए कहा कि भविष्य में भी अपराधियों के विरुद्ध इसी प्रकार प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।


