TRENDING TAGS :
Sultanpur News:अमित शाह टिप्पणी मामला: 20 जनवरी को सुल्तानपुर MP-MLA कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी
Sultanpur News: गृह मंत्री अमित शाह पर कथित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 20 जनवरी को सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट में पेश होंगे। कोर्ट ने उन्हें धारा 313 के तहत तलब किया है।
Sultanpur News
Sultanpur News: गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, सुल्तानपुर की MPMLA कोर्ट ने बीते 6 जनवरी को को करीब 40 मिनट चली सुनवाई के बाद राहुल गांधी को धारा 313 के तहत तलब करते हुए 19 जनवरी को स्वयं अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया था, लेकिन आज राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि राहुल गांधी के केरल में कार्यक्रम की व्यस्तता के चलते आज कोर्ट में हाजरी माफी की एप्लिकेशन दी गई है,20 जनवरी को अगली पेशी है,काशी प्रसाद शुक्ल ने बताया कि 20 जनवरी को राहुल गाँधी पेश होकर अपना बयान दर्ज करवा सकते हैं।
बीते 6 जनवरी को सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी शुक्ला ने गवाह रामचंद्र दुबे से जिरह पूरी की थी तो वहीं वादी भाजपा नेता विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने अदालत को बताया था कि अब उनकी ओर से कोई अन्य गवाह प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।स्पेशल जज शुभम वर्मा ने कहा कि धारा 313 के तहत आरोपी को अपने खिलाफ आए साक्ष्यों पर सफाई देने का अवसर दिया जाता है इसी प्रक्रिया के तहत राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा।
2018 के बयान से जुड़ा मामला
दरअसल पूरा प्रकरण वर्ष 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए राहुल गांधी के बयान से जुड़ा है,8 मई 2018 को बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर अमित शाह को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, इसके बाद सुल्तानपुर के भाजपा नेता पूर्व सहकारी बैंक अध्यक्ष विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।
जज लोया प्रकरण का उल्लेख
राहुल गांधी के बयान में विशेष कोर्ट के जज बी.एच. लोया की मृत्यु का संदर्भ दिया गया था। जज लोया दिसंबर 2014 में नागपुर में एक शादी में शामिल होने गए थे, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। वे उस समय सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें अमित शाह आरोपी थे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में SIT जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी और मृत्यु को सामान्य बताया था।
बीते साल इसी मामले में कोर्ट पहुंचे थे राहुल
ग्रह मंत्री अमित शाह मानहानि मामले में राहुल गांधी 20 फरवरी 2024 को गैर-जमानती वारंट के बाद अदालत में पेश हुए थे। उस दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया था, कोर्ट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी थी।
धारा 499-500 में केस
राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत मुकदमा दर्ज है। इन धाराओं में दोष सिद्ध होने पर अधिकतम दो वर्ष की सजा का प्रावधान है।बहरहाल राहुल गाँधी की की पेशी 20 फरवरी को होनी है जिसको लेकर स्थानीय कांग्रेसियों में जबरदस्त उत्साह है,जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने बताया कि राहुल गांधी के दौरे को लेकर विशेष तैयारी है,कांग्रेसी जन पुर्वांचल एक्सप्रेस वे पर राहुल गांधी का स्वागत करेंगे उसके बाद 10 बजकर 50 मिनट पर राहुल गाँधी MPLA विशेष कोर्ट में पेश होंगे ।राहुल गाँधी की सुरक्ष में लगे अधिकारियों की एक टीम ने आज सिविल कोर्ट का दौरा किया और सुरक्ष संबंधित व्यबस्ता का जायज़ा लिया


