Sultanpur News: राहुल गांधी हाज़िर हों… अमित शाह पर टिप्पणी मामला, 19 जनवरी को MP-MLA कोर्ट में पेशी

Sultanpur News: अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मानहानि मामले में MP-MLA कोर्ट सुल्तानपुर ने राहुल गांधी को धारा 313 के तहत 19 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है।

Taaquweem Fatma
Published on: 6 Jan 2026 5:06 PM IST
Sultanpur News: राहुल गांधी हाज़िर हों… अमित शाह पर टिप्पणी मामला, 19 जनवरी को MP-MLA कोर्ट में पेशी
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Sultanpur News: गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, सुल्तानपुर की MPMLA कोर्ट ने मंगलवार को करीब 40 मिनट चली सुनवाई के बाद राहुल गांधी को धारा 313 के तहत तलब करते हुए 19 जनवरी को स्वयं अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है,सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी शुक्ला ने गवाह रामचंद्र दुबे से जिरह पूरी की, वहीं, वादी भाजपा नेता विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने अदालत को बताया कि अब उनकी ओर से कोई अन्य गवाह प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

धारा 313 के तहत हुए तलब

स्पेशल जज शुभम वर्मा ने कहा कि धारा 313 के तहत आरोपी को अपने खिलाफ आए साक्ष्यों पर सफाई देने का अवसर दिया जाता है इसी प्रक्रिया के तहत राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा।

2018 के बयान से जुड़ा मामला

दरअसल पूरा प्रकरण वर्ष 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए राहुल गांधी के बयान से जुड़ा है,8 मई 2018 को बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर अमित शाह को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, इसके बाद सुल्तानपुर के भाजपा नेता पूर्व सहकारी बैंक अध्यक्ष विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।

राहुल गांधी के बयान में विशेष कोर्ट के जज बी.एच. लोया की मृत्यु का संदर्भ दिया गया था। जज लोया दिसंबर 2014 में नागपुर में एक शादी में शामिल होने गए थे, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। वे उस समय सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें अमित शाह आरोपी थे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में SIT जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी और मृत्यु को सामान्य बताया था।

2024 में मिली थी जमानत

मानहानि मामले में राहुल गांधी 20 फरवरी 2024 को गैर-जमानती वारंट के बाद अदालत में पेश हुए थे। उस दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया था। कोर्ट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी थी।lराहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत मुकदमा दर्ज है। इन धाराओं में दोष सिद्ध होने पर अधिकतम दो वर्ष की सजा का प्रावधान है।वादी विजय मिश्रा का कहना है कि राहुल गांधी के बयान से उनकी भावनाएं आहत हुईं और भाजपा से जुड़े होने के कारण उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। इसी आधार पर उन्होंने कोर्ट में मामला दर्ज कराया।गौरतलब है कि मानहानि के एक अन्य मामले में मार्च 2023 में सूरत कोर्ट द्वारा दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। बाद में सजा निलंबित होने पर उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई थी।अब इस मामले में 19 जनवरी को होने वाली पेशी पर राजनीतिक और कानूनी हलकों की नजरें टिकी हुई हैं।

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सुल्तानपुर संवाददाता

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