Bulandshahr News: हत्यारे रहीस को उम्र कैद, रेपिस्ट कन्हैया को 10 और धर्मसिंह को 4 साल कैद की सजा

Bulandshahr News: औरंगाबाद थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 में युवती के अपहरण और रेप केस में दोषी कन्हैया को 10 साल ₹20000, सहयोगी धर्मसिंह को 4 साल और ₹10000 जुर्माने की एडीजे/एफटीसी 3 कोर्ट ने सजा सुनाई है।

Sandeep Tayal
Published on: 27 Jun 2025 10:56 PM IST
Bulandshahr News: हत्यारे रहीस को उम्र कैद, रेपिस्ट कन्हैया को 10 और धर्मसिंह को 4 साल कैद की सजा
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Bulandshahr News (photo: social media )

Bulandshahr News: बुलंदशहर की दो अलग-अलग अदालतों ने अलग-अलग मामलों में सजा सुनाई है। नरसैना थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में हुई बबलू के भाई की हत्या के दोषी रहीस आजम को उम्र कैद और ₹12000 जुर्माने की एडीजे 12 कोर्ट ने सजा सुनाई है। जब कि औरंगाबाद थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 में युवती के अपहरण और रेप केस में दोषी कन्हैया को 10 साल ₹20000, सहयोगी धर्मसिंह को 4 साल और ₹10000 जुर्माने की एडीजे/एफटीसी 3 कोर्ट ने सजा सुनाई है।

नरसैना: हत्यारे रहीस आजम को उम्र कैद

एडीजे 12 के एडीजीसी परवीन राणा ने बताया कि अभियुक्त रहीश आजम पुत्र महमूद निवासी बुगरासी थाना नरसेना बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2020 में वादी बब्लू के भाई की चाकू से वार कर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 05.07.2020 को थाना नरसेना पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 27.06.2025 को न्यायाधीश गोपाल सिंह (मा0 न्यायालय एडीजे-12 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा अभियुक्त रहीस आजम (उपरोक्त) को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 12000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

औरंगाबाद: अपहरण और बलात्कार के केस में कन्हैया और धर्मसिंह को हुई सजा

एडीजे/एफटीसी 3 कोर्ट के एडीजीसी ध्रुव शर्मा ने बताया कि अभियुक्तगण धर्मी उर्फ धर्मेश पुत्र नन्हे निवासी अहेरिया बाग कस्बा व थाना औरंगाबाद (बुलन्दशहर)व कन्हैया पुत्र विक्की निवासी मौ. अजीजाबाद कस्बा व थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष- 2019 में थाना औरंगाबाद क्षेत्र की एक लड़की को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 09.09.2019 को थाना औरंगाबाद पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी, 4.10.2019 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध 6 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 27.6.2025 को न्यायाधीश शिवानन्द( न्यायालय एडीजे/एफटीसी-03 बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर कन्हैया को 10 वर्ष का कारावास व 20,000/- रुपये अर्थदण्ड व धर्मी उर्फ धर्मेश (उपरोक्त)को 4 वर्ष का कारावास व 10,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है।

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