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Hapur News: दीपावली से पहले हापुड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 8 लाख रुपये के अवैध पटाखे बरामद
Hapur News: दीपावली से पहले हापुड़ पुलिस ने 8 लाख रुपये के अवैध पटाखे बरामद किए और आरोपी उमेश चंद्र को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 5/9(ख) में मामला दर्ज।
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Hapur News: दीपावली की खुशियों से ठीक पहले हापुड़ पुलिस ने अवैध पटाखों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नवज्योति कॉलोनी में देर रात हुई छापेमारी में लगभग 8 लाख रुपये मूल्य के अवैध पटाखे बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में आरोपी उमेश चंद्र को गिरफ्तार कर विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 5/9(ख) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
कैसे हुई बरामदगी
पुलिस के अनुसार, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर थाना हापुड़ देहात प्रभारी विजय कुमार गुप्ता के नेतृत्व में रविवार रात को पुलिस टीम ने उमेश चंद्र के घर दबिश दी। जांच में पता चला कि आरोपी ने बिना किसी वैध लाइसेंस के विभिन्न प्रकार के पटाखे इकट्ठा कर रखे थे। इन पटाखों को दीपावली के अवसर पर अवैध रूप से बाजार में बेचने की योजना बनाई गई थी। बरामद पटाखों में कुछ ऐसे भी शामिल हैं, जो विस्फोटक अधिनियम के तहत पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं।
पुलिस का क्या हैं कहना
सीओ सिटी वरुण मिश्रा ने बताया, "अवैध पटाखों की बिक्री किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस अब इनके स्रोतों की भी जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराते हुए हर जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम न केवल कानून लागू करने के लिए बल्कि पर्यावरण सुरक्षा और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है।"
जनता के लिए चेतावनी
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे केवल वैध और लाइसेंसधारी पटाखों का ही उपयोग करें। अवैध पटाखों की खरीद या बिक्री करने वालों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। सीओ ने चेतावनी दी, "अवैध पटाखों का कारोबार अब सुरक्षित नहीं रहा और पुलिस लगातार निगरानी रखेगी।"
आरोपी और कानूनी कार्रवाई
पुलिस ने आरोपी उमेश चंद्र को गिरफ्तार कर उसके मकान से विभिन्न प्रकार के अवैध पटाखे जब्त किए हैं। आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 5/9(ख) के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की गई है। यह कार्रवाई हापुड़ पुलिस की दीपावली से पहले जन सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की मुहिम का हिस्सा है। अधिकारी साफ कह रहे हैं कि अवैध पटाखों की बिक्री, भंडारण और तस्करी करने वालों को किसी भी सूरत मे बख्शा नहीं जाएगा।


