हाईकोर्ट में चुनाव आयुक्तों को मिली विशेष छूट पर सवाल, याचिकाकर्ता को प्रार्थना संशोधन की अनुमति

Uttar Pradesh News: चुनाव आयुक्तों को मिली छूट पर हाईकोर्ट में सुनवाई 5 सितंबर को

Virat Sharma
Published on: 1 Sept 2025 1:47 PM IST
हाईकोर्ट में चुनाव आयुक्तों को मिली विशेष छूट पर सवाल, याचिकाकर्ता को प्रार्थना संशोधन की अनुमति
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Allahabad High Court

Uttar Pradesh News: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर द्वारा दायर उस याचिका पर विचार करते हुए उन्हें प्रार्थना संशोधन की अनुमति दी है, जिसमें उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 16 को चुनौती दी है। यह धारा चुनाव आयुक्तों को उनके कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों और वक्तव्यों के लिए पूर्ण सिविल और आपराधिक छूट प्रदान करती है।

सुनवाई के दौरान इनकी रही मौजूदगी

यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने दिया। सुनवाई के दौरान अमिताभ ठाकुर के साथ केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह, डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे, दीपांशु दास और निर्वाचन आयोग की ओर से ओपी श्रीवास्तव व अनुप्रिया श्रीवास्तव उपस्थित थे।

मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर 2025 को होगी

बता दें कि इस याचिका में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 16 चुनाव आयुक्तों को उनके किसी भी कार्य, आदेश या बयान पर पूर्ण कानूनी छूट देती है, चाहे वह सिविल प्रकृति का हो या आपराधिक। अमिताभ ठाकुर का कहना है कि देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों तक को ऐसी पूर्ण छूट प्राप्त नहीं है, फिर चुनाव आयुक्तों को यह विशेष दर्जा क्योंउन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के विरुद्ध बताया है और हाईकोर्ट से इस धारा को असंवैधानिक घोषित कर निरस्त करने की मांग की है।

5 सितंबर को होगी सुनवाई

यह याचिका देश के संवैधानिक मूल्यों, जवाबदेही और समानता पर एक अहम बहस की ओर इशारा करती है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर की ओर से दायर याचिका में जिसकी अगली कड़ी अब 5 सितंबर की सुनवाई में देखने को मिलेगी। अब इस पर क्या फैसला आएगा यह 5 सितंबर को सामने आएगा।

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Virat Sharma is a former Reporter at Newstrack.com.

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