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Meerut News: ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ की बड़ी कामयाबी: मेरठ में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दरिंदे को उम्रकैद, 50 हजार रुपये जुर्माना
Meerut News: उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट की अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार देते हुए प्राकृतिक मृत्यु तक उम्रकैद और ₹50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
Meerut News: उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट की अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार देते हुए प्राकृतिक मृत्यु तक उम्रकैद और ₹50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला न केवल पीड़िता और उसके परिवार के लिए न्याय की जीत है, बल्कि उन तमाम मासूम आवाज़ों के लिए उम्मीद की किरण है, जो अब भी न्याय की राह देख रही हैं।
क्या था मामला?
साल 2023 में पीड़िता के पिता ने कंकरखेड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके पड़ोस में रहने वाला मनीष उर्फ मैक्ससर, पुत्र स्व. कृष्ण कुमार, उनकी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार कर उसे मुकदमा न करने की धमकी देता रहा। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
कैसे मिली सख्त सजा?
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ की निगरानी में ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत इस केस में लगातार प्रभावी पैरवी की गई। नगर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी दौराला के निकट पर्यवेक्षण और विशेष लोक अभियोजक की सूझबूझ से केस को मज़बूती से कोर्ट में रखा गया। पैरवी में थाना कंकरखेड़ा की महिला हेड कांस्टेबल निशा, हैड कांस्टेबल कृष्ण कुमार और कांस्टेबल सूरज की भूमिका सराहनीय रही। तीनों ने लगातार कोर्ट की कार्यवाही में सक्रियता दिखाई और मजबूत गवाहियां व साक्ष्य पेश किए।
कोर्ट का फैसला
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट मेरठ ने शुक्रवार को आरोपी मनीष उर्फ मैक्ससर को दोषी करार देते हुए प्राकृतिक मृत्यु तक कारावास और ₹50,000 का जुर्माना


