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Shravasti News: श्रावस्ती के कृषि स्नातकों के लिए स्वरोजगार का सुनहरा अवसर, ऐसे करें आवेदन
Shravasti News: इस योजना के लिए वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने उत्तर प्रदेश में निवास करते हुए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशु चिकित्सा, मुर्गी पालन अथवा संबंधित विषयों में स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो।
श्रावस्ती के कृषि स्नातकों के लिए स्वरोजगार का सुनहरा अवसर, ऐसे करें आवेदन (Photo- Newstrack)
Shravasti News: जनपद श्रावस्ती के प्रशिक्षित कृषि स्नातकों के लिए एक अत्यंत सुनहरा अवसर सामने आया है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वावलंबन योजनांतर्गत जनपद स्तर पर एग्री-जंक्शन वन स्टॉप शॉप खोले जाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह केंद्र किसानों को एक ही स्थान पर बीज, उर्वरक, कीटनाशी, लघु कृषि यंत्र, मृदा परीक्षण, एवं तकनीकी जानकारी की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।
जिला उप कृषि निदेशक ने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा कृषि स्नातकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि निवेश के साथ-साथ कृषि प्रसार सेवायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ”प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना” प्रदेश समस्त जनपदों में संचालित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रत्येक विकासखण्ड में 01 (जनपद में 05) एग्रीजंक्शन केन्द्रों की स्थापना कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित है।
बताया कि योजना से ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को भी तकनीकी रूप से सशक्त बनाने में मदद करेगी। बताया कि इस योजना के लिए वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने उत्तर प्रदेश में निवास करते हुए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशु चिकित्सा, मुर्गी पालन अथवा संबंधित विषयों में स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो। इसके अतिरिक्त, अनुभव प्राप्त डिप्लोमाधारी अथवा कृषि विषय में इंटरमीडिएट पास अभ्यर्थियों पर भी विचार किया जाएगा।
आयु सीमा
आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति व महिलाओं को अधिकतम 5 वर्ष की आयु में छूट प्राप्त होगी। पात्र अभ्यर्थियों में अधिकतम आयु वाले को वरीयता दी जाएगी।
चयन प्रक्रियाः- जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयन किया जाएगा। आवेदन प्रक्रियाः- आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन कृषि विभाग की विभागीय वेबसाइड http://agridarshan.up.gov.in अथवा https://agriculture.up.gov.in पर दिये गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन किया जायेगा। आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज जैसे- जन्म प्रमाण पत्र ( हाई स्कूल मार्कशीट), आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बैक पासबुक, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, शपथ-पत्र, हाई स्कूल मार्कशीट, इण्टरमीडिएट मार्कशीट, कृषि स्नातक मार्कशीट आदि होना अनिवार्य है।
आवेदन करने की अन्तिम तिथि
आवेदन करने की अन्तिम तिथि 20 जुलाई, 2025 निर्धारित है। आवेदन करने हेतु कोई भी शुल्क देय नही होगा। अनुमन्य सुविधाएं-इसके तहत चयनित लाभार्थी को ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर-सेटीज) के द्वारा निःशुल्क 13 दिवसीय उद्यम स्थापना एवं संचालन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जाएगा। कृषि निवेशों (बीज, उर्वरक, एवं कीटनाशी) पर निर्गत किये जाने वाले लाइसेंस शुल्क की प्रतिपूर्ति। केन्द्र परिसर किराया अधिकतम 1000 रूपया प्रतिमाह अथवा परिसर किराये का 50 प्रतिशत (केवल प्रथम वर्ष (12 माह) हेतु)। एग्री जंक्शन केन्द्र की स्थापना हेतु बैंक द्वारा स्वीकृत 5.0 लाख ऋण पर अग्रिम ब्याज अनुदान अधिकतम 60000 हजार रूपए (बैंक इण्डेड सब्सिडी के रुप में) की सहायता। बैंक ऋण स्वीकृत 5.00 लाख से कम होने की दशा में अग्रिम ब्याज अनुपातिक रुप से कम होगा। योजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उप कृषि निदेशक कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने बताया कि यह योजना जनपद श्रावस्ती के कृषि शिक्षित युवाओं के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।


