Sonbhadra News: सीएसआर कार्यों के लिए जिलास्तरीय समिति से लेनी होगी स्वीकृति, डीएम ने दिए निर्देश

Sonbhadra News: कलेक्ट्रेट सभागार में पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा की उपस्थिति में जिले के विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सीएसआर अधिकारियों के साथ हुई।

Kaushlendra Pandey
Published on: 11 Aug 2025 5:58 PM IST
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Sonbhadra News: जिले में सीएसआर कार्यों को लेकर मनमानी नहीं चलेगी। डीएम बीएन सिंह की तरफ से इसको लेकर कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों के साथ सोमवार को कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) की भी बैठक में डीएम की तरफ से स्पष्ट किया गया कि बगैर जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन कराए, सीएसआर मद से कोई कार्य न कराया जाए।

निर्देशित किया गया कि जनप्रतिनिधियों, एनजीओ या अन्य किसी संस्था से प्राप्त प्रस्तावों को जिला स्तरीय समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाए। जिला स्तरीय समिति के निर्णय के अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से किसी विभाग/अधिकारी/संस्थान से प्राप्त किसी प्रस्ताव पर औद्योगिक इकाई कोई कार्रवाई न करें। सीएसआर से प्राप्त सभी प्रस्तावों को जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के लिए अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए।

स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पेयजल के कार्यों पर दिया जाए बल

कलेक्ट्रेट सभागार में पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा की उपस्थिति में जिले के विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सीएसआर अधिकारियों के साथ हुई। बैठक में अध्यक्षता कर रहे डीएम ने किसी भी परियोजना का चयन तथा उसका क्रियान्वयन जनपद स्तरीय समिति के अनुमोदन के बाद ही किए जाने की हिदायत तो दी ही, औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधियों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि सीएसआर से कराए जाने वाले कार्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल के कार्यों पर विशेष बल दिया जाए।

500 करोड़ नेटवर्थ वाली सभी कंपनियां ली जाएं सीएसआर के दायरे में

डीएम ने कहा कि कंपनी अधिनियम 2015 की धारा 135 मे सीएसआर के संबंध में यह व्यवस्था दी गई है कि प्रत्येक वह कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे अधिक है। टर्नओवर 1000 करोड़ अथवा अधिक है, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ व उससे अधिक है, उन सभी कंपनियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत सीएसआर के कार्य पर खर्च करना पड़ेगा। डीएम ने निर्देशित किया कि उपायुक्त उद्योग यह सुनिश्चित कर लें कि उपरोक्त मानको के तहत, वर्तमान में सीएसआर के तहत चिन्हित इकाइयों के अलावा जो भी औद्योगिक इकाइयां आती हो, उसे भी इस डाटाबेस में लेकर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए।

आनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध कराया जाए सारा विवरण

डीएम ने कहा कि जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों का विवरण उपायुक्त उद्योग को उपलब्ध कराया जाए। साथ ही, इस विवरण को पोर्टल पर भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी,उपायुक्त उद्योग केशव यादव, अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह सहित अन्य की मौजूदगी बनी रही।

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