उत्तराखंड कैबिनेट ने यूसीसी में संशोधन को दी मंजूरी, नेपाल-तिब्बत-भूटान नागरिकों से शादी के लिए मान्य होंगे ये दस्तावेज

उत्तराखंड कैबिनेट ने महिला पदोन्नति, स्वास्थ्य कर्मियों के स्थानांतरण, समान नागरिक संहिता और विकास योजनाओं से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी।

Shivam Shrivastava
Published on: 13 Oct 2025 6:50 PM IST (Updated on: 13 Oct 2025 7:02 PM IST)
उत्तराखंड कैबिनेट ने यूसीसी में संशोधन को दी मंजूरी, नेपाल-तिब्बत-भूटान नागरिकों से शादी के लिए मान्य होंगे ये दस्तावेज
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Uttarakhand News: उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यह निर्णय महिला सशक्तिकरण, शहरी विकास, स्वास्थ्य सेवाओं, कर्मचारियों के कल्याण और समान नागरिक संहिता (UCC) को और प्रभावी बनाने की दिशा में उठाए गए माने जा रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं कैबिनेट द्वारा लिए गए 8 प्रमुख फैसलों पर:

1. महिला सुपरवाइजर सेवा नियमावली में संशोधन

उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली-2021 में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी गई है।

अब सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती का नया अनुपात इस प्रकार होगा:

• 50% सीधी भर्ती

• 50% आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति से (पहले 40% आंगनवाड़ी और 10% मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए था)

भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण केंद्रों में उच्चीकृत किया जा रहा है, इसलिए अब मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का अलग कोटा हटाकर सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को एकीकृत 50% पदोन्नति का लाभ मिलेगा।

2. रायपुर क्षेत्र में फ्रिज जोन में ढील

कैबिनेट ने रायपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों, जहां विधानसभा परिसर प्रस्तावित है, वहां फ्रिज जोन में आंशिक संशोधन को मंजूरी दी है।

अब वहां छोटे घर (लो डेंसिटी हाउस) और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति दी जाएगी।

निर्माण मानकों को आवास विकास विभाग द्वारा तय किया जाएगा।

3. स्वास्थ्य कर्मियों के स्थानांतरण नियमों में बदलाव

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक अब संतोषजनक 5 साल की सेवा के बाद अपने जीवनकाल में एक बार पारस्परिक स्थानांतरण कर सकेंगे।

• नए जिले में सबसे जूनियर माने जाएंगे।

• रिक्त पदों की उपलब्धता के अनुसार पहाड़ से पहाड़ और मैदान से पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानांतरण संभव होगा।

• स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया के लिए मानक विभाग तय करेगा।

4. समान नागरिक संहिता (UCC) में विवाह पंजीकरण के नियमों में संशोधन

ऑनलाइन विवाह पंजीकरण हेतु अब केवल आधार कार्ड ही नहीं, बल्कि विदेशी नागरिकों के लिए वैकल्पिक पहचान दस्तावेज भी मान्य होंगे।

• नेपाल, भूटान के नागरिकों के लिए:

o नेपाली/भूटानी नागरिकता प्रमाण पत्र

o भारतीय मिशन/रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी प्रमाण पत्र (182 दिन से अधिक प्रवास पर)

• तिब्बती मूल के नागरिकों के लिए:

o विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र

5. राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति सेवा अर्हता में शिथिलीकरण नियमों में संशोध

राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति में अर्हकारी सेवा की शिथिलीकरण संबंधी नियमावली में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इससे कर्मचारियों को पदोन्नति मिलने में लचीलापन और राहत मिल सकेगी।

6. विधानसभा सत्रावसान को कैबिनेट में संज्ञानार्थ लाया गया

पूर्व में मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा सत्रावसान के लिए विचलन के माध्यम से लिए गए निर्णय को कैबिनेट के संज्ञानार्थ प्रस्तुत किया गया।

7. विशेष विधानसभा सत्र के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया

राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर पंचम विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसकी तिथि निर्धारण हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।

8. सार्वजनिक उपक्रमों के लाभांश में 15% सरकार को मिलेगा

अब राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) का 15% हिस्सा राज्य सरकार को देना अनिवार्य होगा। इस निर्णय को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है।

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Shivam Shrivastava
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Shivam Shrivastava

शिवम उत्तर प्रदेश के एक युवा और उभरते पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 4 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। वे राजनीति, अपराध, स्वास्थ्य और हाइपरलोकल खबरों की गहरी समझ रखते हैं और समसामयिक मुद्दों पर सटीक व प्रभावशाली रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं। उनकी विशेष रुचि डाटा-ड्रिवन पत्रकारिता और विश्लेषणात्मक रिपोर्टिंग में है, जिससे उनकी खबरें अधिक तथ्यात्मक और विश्वसनीय बनती हैं। वे जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के साथ-साथ डिजिटल मीडिया के बदलते स्वरूप को भी समझते हैं। लेखन और रिसर्च में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक सक्षम और जिम्मेदार पत्रकार के रूप में स्थापित करती है।

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