TRENDING TAGS :
Bulandshahr News: स्याना हिंसा काण्ड: इंस्पेक्टर के 5 हत्यारों को उम्र कैद और 33 को 7 साल के कारावास की सजा मुकर्रर
Bulandshahr News: न्यायाधीश गोपाल जी ने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के मामले में 5 दोषियों को उम्रकैद और शेष 33 को अधिकतम 7 साल कैद की सजा सुनाई।
Bulandshahr Siyana violence case
Bulandshahr News: बुलंदशहर की एडीजे 12 कोर्ट के न्यायाधीश गोपाल जी ने स्याना हिंसा काण्ड के मामले में शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह राघव ने बताया कि बुलंदशहर एडीजे 12 कोर्ट बुलंदशहर ने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के दोषी प्रशांत नट, राहुल, लोकेंद्र, जोनी और डेविड को उम्र कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। जब कि हत्या के प्रयास, बलवे, हिंसा, सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने आदि के 33 आरोपियों को अधिकतम 7 साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। हालांकि बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने का दावा किया है।
3 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर के स्याना में गौकशी की वारदात के बाद भड़की हिंसा कांड के सभी 38 दोषियों को भरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सजा सुना दी गई है। कोर्ट ने सभी दोषियों और उनके अधिवक्ताओं को सजा के प्रशन पर सुना, वरिष्ठ अधिवक्ता संजय शर्मा ने कोर्ट से कहा कि केस के दोषियों की परिवारिक स्थिति और उनके अच्छे आचरण को सजा सुनते वक्त ध्यान में रखा जाए, दोषी नितिन ने कानून की पढ़ाई पूरी को है, जितेंद्र फौजी भी देश की रक्षा को सेना में सेवारत था, शिखर अग्रवाल व्यापारी है और मेडिकल शिक्षा ग्रहण की है। इसी प्रकार सभी के अधिवक्ताओं ने कोर्ट से मर्सी अपील कर कम से कम सजा सुनने की अपील की। शाम 5:15 बजे कोर्ट ने स्याना हिंसा काण्ड के दोषियों को सजा मुकर्रर कर दी। सजा के बाद बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय शर्मा, अशोक डागर, रुका सिंह पायल आदि ने हाइकोर्ट में फैसले को चुनौती देने की बात कही है। कोर्ट ने सभी दोषियों को सजा के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।


