Chandauli News: मारपीट के मामले में दो आरोपियों को 2-2 साल की सजा, 5000 रुपये जुर्माना- चंदौली न्यायालय का बड़ा फैसला

Chandauli News: चंदौली न्यायालय ने 2011 के मारपीट मामले में दो आरोपियों को 2-2 साल की सजा और 5000 रुपए जुर्माना लगाया।

Ashvini Mishra
Published on: 31 July 2025 4:06 PM IST
Two accused in Marpeet case sentenced to 2-2 years
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मारपीट के मामले में दो आरोपियों को 2-2 साल की सजा, 5000 रुपये जुर्माना (Photo- Newstrack)

Chandauli News: चंदौली जिला न्यायालय ने "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को 2-2 वर्ष की साधारण कारावास तथा 5000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह निर्णय जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन और लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी का प्रतिफल है।

जज रामबाबू यादव का फैसला

विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम) रामबाबू यादव ने अभियुक्त 1. इशहाक पुत्र स्वर्गीय नजीबुद्दीन एवं 2. अब्दुल हमीद पुत्र स्वर्गीय रहमान, निवासीगण सोनवार तिवारीपुर, थाना चकरघट्टा, जनपद चंदौली को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई। दोनों आरोपियों को प्रत्येक को 2-2 साल की साधारण कारावास की सजा दी गई तथा 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उन्हें 20 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामले का संक्षिप्त विवरण

यह मामला थाना चकरघट्टा में 13 नवंबर 2011 को दर्ज किया गया था, जिसमें अभियुक्तों पर धारा 323, 325, 504, 506 भा.दं.वि. तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(x) के अंतर्गत मामला पंजीकृत किया गया था।

मामला संख्या: 36/2011

प्रभावी पैरवी से मिली सजा

इस मामले की मानिटरिंग सेल प्रभारी उपनिरीक्षक आकाश त्रिपाठी, एडीजीसी जय प्रताप सिंह एवं थाना चकरघट्टा के पैरोकार हे0का0 आनन्द कुमार द्वारा की गई मजबूत पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया।

जिला प्रशासन और पुलिस की सख्ती रंग लाई

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत पुराने मामलों में तेजी से फैसले सुनाए जा रहे हैं। यह सजा न केवल पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य है, बल्कि समाज में भी एक मजबूत संदेश देती है कि कानून से कोई ऊपर नहीं।

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Ashvini Mishra
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Ashvini Mishra

मैं 2006 से पत्रकारिता कर रहा हूं, शुरुआत समाचार ज्योति दैनिक पेपर से की,फिर 2010 से इलेक्ट्रानिक मीडिया के क्षेत्र में A2Z न्यूज चैनल ज्वाइन किया, फिर K news में रहा, इसके बाद कैमूर टाइम्स और चंदौली समाचार से होते हुए वर्तमान में न्यूज ट्रैक के लिए काम कर रहा हूं।

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