Meerut News: हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद, मुण्डाली पुलिस की सख्त पैरवी लाई रंग

Meerut News: मामला 20 मार्च 2022 का है, जब ग्राम नंगलामल निवासी बबलू उर्फ चंद्रपाल की तहरीर पर थाना मुण्डाली में मुकदमा संख्या 61/2022 दर्ज किया गया था। इ

Sushil Kumar
Published on: 31 July 2025 4:31 PM IST
Meerut News: हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद, मुण्डाली पुलिस की सख्त पैरवी लाई रंग
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हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद  (photo: social media )

Meerut News: तीन साल पुराने बहुचर्चित हत्या के मामले में मुण्डाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत प्रभावशाली कानूनी कार्रवाई करते हुए थाना मुण्डाली पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग की समन्वित कोशिशों के चलते न्यायालय ने हत्या के दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

मामला 20 मार्च 2022 का है, जब ग्राम नंगलामल निवासी बबलू उर्फ चंद्रपाल की तहरीर पर थाना मुण्डाली में मुकदमा संख्या 61/2022 दर्ज किया गया था। इस मामले में पांच लोगों को नामजद किया गया था, लेकिन विवेचना के दौरान केवल विशाल उर्फ मोन्टू पुत्र कमल सिंह एवं नीरज पुत्र राजपाल, निवासी ग्राम सिसौली जनपद मेरठ के खिलाफ साक्ष्य पुष्ट पाए गए। शेष नामजद व्यक्तियों की संलिप्तता नहीं पाई गई।

दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया

जांच के बाद पुलिस ने 2 मई 2022 को दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शासकीय अधिवक्ता श्रीमती बबीता वर्मा और पैरोकार आरक्षी अजय शर्मा ने केस की लगातार और सशक्त पैरवी की।

अंततः 30 जुलाई 2025 को मेरठ के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री अभय प्रताप सिंह की अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए धारा 302, 394 व 506 के तहत आजीवन कारावास व 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

पुलिस अधिकारियों ने इसे न्याय की जीत और अपराधियों के लिए कड़ा संदेश बताया है। साथ ही कहा कि "ऑपरेशन कनविक्शन" के तहत न्यायालयों में लंबित गंभीर मामलों में इसी प्रकार की प्रभावी पैरवी जारी रहेगी।

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