Meerut News: ड्रोन नहीं अब खिलौना भी उड़ाया तो होगी कार्रवाई, डीआईजी नैथानी की दो टूक

Meerut News: उन्होंने दो टूक कहा, “ड्रोन कोई खिलौना नहीं है। इसके संचालन के लिए भारत सरकार की ड्रोन नीति और यूपी ड्रोन प्रचलन सुरक्षा समिति नीति 2023 के तहत सख्त नियम तय हैं।

Sushil Kumar
Published on: 30 July 2025 3:27 PM IST
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Meerut News: अब रात में ड्रोन उड़ाना ही नहीं, हवा में उड़ने वाला खिलौना भी भारी पड़ सकता है। मेरठ परिक्षेत्र के डीआईजी कलानिधि नैथानी ने बुधवार को साफ शब्दों में कहा कि ड्रोन को लेकर फैलाई जा रही अफवाहें और नियमों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीआईजी ने बुलंदशहर के गुलावटी और औरंगाबाद तथा मेरठ के परीक्षितगढ़ और किठौर में सामने आई कुछ घटनाओं का हवाला देते हुए बताया कि निजी विवादों को ड्रोन से जोड़कर सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई गई, जबकि पुलिस ने स्पष्ट रूप से इनका खंडन किया था।

उन्होंने दो टूक कहा, “ड्रोन कोई खिलौना नहीं है। इसके संचालन के लिए भारत सरकार की ड्रोन नीति और यूपी ड्रोन प्रचलन सुरक्षा समिति नीति 2023 के तहत सख्त नियम तय हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं, आप चाहें तो इंटरनेट पर खुद पढ़ सकते हैं।“ उन्होंने चेतावनी दी कि अनधिकृत उड़ान और अफवाह फैलानाकृदोनों ही दंडनीय अपराध हैं। हर थाने में ड्रोन रजिस्टर बनाया जाएगा, जिसमें ड्रोन धारकों की जानकारी दर्ज होगी।

सबसे खास बात ये कि रात में किसी भी तरह की उड़ानकृचाहे वो ड्रोन हो या खिलौनाकृसीधे कार्रवाई की जद में आएगी। डीआईजी ने कहा, “अब खेल-खेल में ड्रोन उड़ाने का जमाना गया, ये सुरक्षा से जुड़ा मसला है।“ इस सख्ती के बाद अब इलाके में बेवजह ड्रोन उड़ाने या झूठी सूचनाएं फैलाने वालों की खैर नहीं। पुलिस की नजर अब जमीन ही नहीं, आसमान पर भी है।

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