Bulandshahr News: शशि के हत्यारे पति, सास, ससुर और देवर को 7-7 के सश्रम कारावास की सजा मुकर्रर, अर्थदंड भी लगा

Bulandshahr News: दिनांक 02.05.2018 को थाना नरसैना पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी, 04.07.2018 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

Sandeep Tayal
Published on: 22 July 2025 7:01 PM IST
Bulandshahr News: शशि के हत्यारे पति, सास, ससुर और देवर को 7-7 के सश्रम कारावास की सजा मुकर्रर, अर्थदंड भी लगा
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शशि के हत्यारे पति, सास, ससुर और देवर को 7-7 के सश्रम कारावास की सजा मुकर्रर  (photo: social media )

Bulandshahr News: बुलंदशहर में एडीजे 2 कोर्ट ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या के दोषी पति, सास सहित 4 हत्यारों को 7-7 वर्ष की सश्रम कारावास व 3-3 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईं है।

मॉनिटरिंग सेल बुलंदशहर के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि अभियुक्त पति सचिन पुत्र रमेश, ससुर रमेश सास नन्ही, देवर मोहित कुमार निवासीगण बुगरासी थाना नरसैना बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2018 में वादी कन्हैया की पुत्री शशि को अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताडित कर हत्या कर देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी । जिसके संबंध में दिनांक 02.05.2018 को थाना नरसैना पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी, 04.07.2018 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

मॉनिटरिंग सेल बुलंदशहर

इस अभियोग को "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनिटरिंग सेल बुलंदशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 12 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 22.07.2025 को एडीजे 2 कोर्ट बुलंदशहर के न्यायाधीश सुरेश कुमार शर्मा ने रमेश ,नन्ही सचिन, मोहित कुमार (उपरोक्तो) को दोषी करार देते हुए 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास व 3-3 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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