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Hapur News: हापुड़ में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध: अफवाह फैलाने और हिंसा करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
Hapur News: जिलाधिकारी ने बताया कि खासकर गढ़ क्षेत्र और आसपास के ग्रामीण इलाकों में ड्रोन को लेकर भय और भ्रम का वातावरण बन गया है, जिससे जनहित और कानून-व्यवस्था को खतरा पैदा हो गया है।
हापुड़ में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध (photo: social media )
Hapur News: जनपद हापुड़ में ड्रोन को लेकर फैलाई जा रही झूठी अफवाहों और निर्दोष लोगों पर हो रही मारपीट की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय ने सोमवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में ऐलान किया कि जिले में अब धारा 163 के अंतर्गत ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि खासकर गढ़ क्षेत्र और आसपास के ग्रामीण इलाकों में ड्रोन को लेकर भय और भ्रम का वातावरण बन गया है, जिससे जनहित और कानून-व्यवस्था को खतरा पैदा हो गया है। इसी को देखते हुए जनपद में तत्काल प्रभाव से ड्रोन संचालन पर रोक लगाई गई है।
हापुड़ अब ड्रोन के लिए 'रेड ज़ोन' घोषित
प्रशासन ने हापुड़ जिले को ड्रोन नियमावली के तहत 'रेड ज़ोन' घोषित कर दिया है। इसका अर्थ है कि अब जिले की सीमाओं के भीतर कोई भी व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति ड्रोन नहीं उड़ा सकेगा। चाहे अवसर विवाह समारोह का हो, धार्मिक कार्यक्रम का या मीडिया कवरेज का—हर स्थिति में स्थानीय थाना और प्रशासन से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
आईटी एक्ट के तहत होगी कार्रवाई, सोशल मीडिया पर भी नजर
जिलाधिकारी ने सख्त लहजे में कहा कि सोशल मीडिया पर ड्रोन से जुड़ी झूठी जानकारी या अफवाहें फैलाना दंडनीय अपराध होगा। प्रशासन ऐसे मामलों में आईटी एक्ट और अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई करेगा। साथ ही, किसी निर्दोष व्यक्ति को ड्रोन चोर समझकर मारने जैसी घटनाओं को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
ड्रोन नहीं, निकले बच्चों के खिलौने और पतंगें
प्रेस वार्ता में मौजूद पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि जिन वस्तुओं को ग्रामीण ड्रोन समझकर दहशत में आ गए थे, वे वास्तव में बच्चों के खिलौना हेलिकॉप्टर, एलईडी लगी पतंगें और कबूतरों में लगे छोटे लाइट डिवाइस थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन वस्तुओं से किसी भी प्रकार का सुरक्षा खतरा नहीं है।उन्होंने यह भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ग्राम सुरक्षा समितियों के माध्यम से लोगों को सच्चाई बताई जा रही है और उन्हें अफवाहों से सावधान रहने की सलाह दी जा रही है।
प्रशासन की अपील: कानून अपने हाथ में न लें
प्रशासन और पुलिस ने जनपदवासियों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर स्वयं कोई कार्रवाई न करें, बल्कि तुरंत नजदीकी थाने को सूचित करें। हालिया घटनाओं में निर्दोष लोगों को ड्रोन चोर समझकर पीटे जाने की घटनाएं सामने आई हैं, जो न सिर्फ गैरकानूनी हैं, बल्कि सामाजिक सौहार्द के लिए भी घातक हैं।प्रशासन ने ड्रोन ऑपरेटरों से अनुरोध किया है कि वे बिना अनुमति ड्रोन न उड़ाएं और आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार अनुमति प्राप्त करें।


