Hapur News: 13 साल की नाबालिग से दुष्कर्म, दोषी अरशद को 20 साल की कैद; पीड़िता को मिलेगा 1 लाख मुआवजा

Hapur News: अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाए।

Avnish Pal
Published on: 19 Aug 2025 5:46 PM IST
Hapur News: 13 साल की नाबालिग से दुष्कर्म, दोषी अरशद को 20 साल की कैद; पीड़िता को मिलेगा 1 लाख मुआवजा
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13 साल की नाबालिग से दुष्कर्म, दोषी अरशद को 20 साल की कैद   (PHOTO: SOCIAL MEDIA )

Hapur News: जनपद हापुड़ की विशेष पोक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सख्त फैसला सुनाते हुए आरोपी अरशद को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाए। इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा पीड़िता को 1 लाख रुपये प्रतिकर राशि प्रदान की जाएगी।

2019 में किया था अपराध

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि घटना 13 अगस्त 2019 की है। गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 13 वर्षीय बेटी को उसकी भाभी हारून और हारून का भांजा अरशद जनपद मेरठ(निवासी किठौर) बहला-फुसलाकर ले गए। उस समय पीड़िता घर पर अकेली थी। आरोपियों ने उसे जंगल में ले जाकर अरशद की मोटरसाइकिल पर बैठाया और फिर फरार हो गए।पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया था कि बेटी को ले जाते समय गांव के कई लोगों ने देखा, जो उस समय खेतों में काम कर रहे थे। परिजनों ने तलाश की लेकिन नाबालिग का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर आरोपी अरशद को गिरफ्तार कर लिया।

अदालत का फैसला

मंगलवार 19 अगस्त 2025 को विशेष पोक्सो न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। दोषी अरशद को अलग-अलग धाराओं में सजा दी गई।धारा 363 भा.दं.सं.4 साल का सश्रम कारावास व 5,000 रुपये जुर्माना।धारा 323 भा.दं.सं. में 1 साल का सश्रम कारावास।धारा 3/4(2) पोक्सो एक्ट 20 साल का सश्रम कारावास व 10,000 रुपये जुर्माना।

पीड़िता को मिलेगा मुआवजा

कोर्ट ने आदेश दिया कि आरोपी द्वारा चुकाए गए 15 हजार रुपये जुर्माने की राशि सीधे पीड़िता को दी जाए।

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