Jhansi News: छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को तीन साल का कारावास

Jhansi News: पीड़िता के शोर करने पर पीड़िता के साथ मारपीट की। बाद में अभियुक्त ने पीड़िता के परिजनों को जान से मारने की धमकी दी।

Gaurav kushwaha
Published on: 28 Jun 2025 7:47 PM IST
Accused of molesting girl sentenced to three years in prison
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छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को तीन साल का कारावास(Photo- Social Media)

Jhansi News: झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद मंसूरी ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने दयनीय अपराध है। इस मामले में नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी मानते हुए तीन साल का कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि गुरसरांय थाना क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की ने 17 जनवरी 2018 को गुरसरांय थाना में लिखित तहरीर देते हुए बताया कि वह 12 की छात्रा है। 16 जनवरी 2018 को समय तीन बजे कोचिंग क्लास पढ़कर घर आ रही थी, तभी मोहल्ले में रहने वाले एक युवक ने रास्ते में रोक लिया और बुरी नियत से हाथ पकड़कर छेड़खानी करने लगा एवं अश्लील हरकतें करने लगा।

पीड़िता के शोर करने पर पीड़िता के साथ मारपीट की। बाद में अभियुक्त ने पीड़िता के परिजनों को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने पटकाना मोहल्ले में रहने वाले अमित घोष के खिलाफ 354, 323, 506, धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बाद में विवेचक ने 26 फरवरी 2018 को आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था।

शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि इस मामले की अदालत में सुनवाई की गई। अदालत ने अभियुक्त अमित घोष को सभी धाराओं में दोषी ठहराया गया है। अदालत ने 7/8 पॉक्सो एक्ट में दोषी मानते हुए अभियुक्त अमित घोष को तीन साल के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतना होगा। दफा 323 में एक साल का कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माने की सम्पूर्ण धनराशि में से आधी धनराशि तीन हजार रुपये की अदायगी पीड़िता को दी जाएगी।

चोर पर पांच सौ रुपये का अर्थंदंड

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चोरों के गिरोह में शामिल अभियुक्त को दोषी मानते हुए जेल में बिताई अवधि व पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि कोतवाली पुलिस ने 6 जुलाई 2003 को चोरी की योजना बनाते समय ओरछा गेट मोहल्ले में रहने वाले रईस कुरैशी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को अदालत में पेश किया था। वहां से उसे जेल भेजा गया था।

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