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Mainpuri News: 16 साल पुराने हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला
Mainpuri News: घटना के अनुसार, गांव गांगसी निवासी साहब सिंह अपने बेटे अशोक कुमार के साथ खेत से लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें मुनालाल, उसका बेटा आनंद कुमार, हरीप्रकाश और मुनालाल की पत्नी जमुना देवी ने रोका।
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Mainpuri News: जनपद के दनाहार थाना क्षेत्र में 16 वर्ष पुराने हत्या के मामले में विशेष एससी-एसटी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी आनंद कुमार राय को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा और 30 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है। यह मामला 22 दिसंबर 2008 का है, जब एक पारिवारिक विवाद के चलते हत्या की यह वारदात हुई थी।
घटना के अनुसार, गांव गांगसी निवासी साहब सिंह अपने बेटे अशोक कुमार के साथ खेत से लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें मुनालाल, उसका बेटा आनंद कुमार, हरीप्रकाश और मुनालाल की पत्नी जमुना देवी ने रोका। बताया गया कि महिला से जुड़े पुराने विवाद को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो बाद में हिंसक झगड़े में बदल गई। आरोपियों ने साहब सिंह और अशोक कुमार पर फावड़े और डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में साहब सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अशोक कुमार गंभीर रूप से घायल हुआ।
पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की और मुनालाल राय, हरीप्रकाश राय और आनंद कुमार राय के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी एमपी सिंह चौहान ने कोर्ट में 10 गवाहों और अन्य प्रमाणों को पेश किया। सुनवाई के दौरान मुनालाल राय और हरीप्रकाश राय की मौत हो गई, जिसके कारण उनके खिलाफ मुकदमा समाप्त कर दिया गया।
कोर्ट ने आनंद कुमार राय को माना दोषी
कोर्ट ने आनंद कुमार राय को दोषी मानते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। बुधवार को सजा सुनाई गई और तुरंत उसे जेल भेज दिया गया। कोर्ट के इस फैसले से मृतक के परिजनों को आंशिक न्याय मिला है और लंबे समय से लंबित यह मामला अब न्यायिक रूप से समाप्त हो गया है।


