Bulandshahr News: नाबालिग छात्रा के रेपिस्ट को उम्र कैद की सजा

Bulandshahr News: एडीजी वरुण कौशिक ने बताया कि घटना के महज 21 माह में दरिंदे को सजा सुनाई जा सकी।

Sandeep Tayal
Published on: 13 Aug 2025 7:10 PM IST
Bulandshahr News: नाबालिग छात्रा के रेपिस्ट को उम्र कैद की सजा
X

नाबालिग छात्रा के रेपिस्ट को उम्र कैद की सजा  (photo: social media )

Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर में नाबालिग के साथ दरिंदगी करने के दोषी सुन्दर उर्फ मनीष पुत्र लोकेन्द्र उर्फ लोकी निवासी ग्राम सारंगपुर थाना खुर्जा को उम्र कैद की सजा मुकर्रर की गई है। साथ ही 21 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। एडीजी वरुण कौशिक ने बताया कि घटना के महज 21 माह में दरिंदे को सजा सुनाई जा सकी।

दरिंदे को महज 21 महीने में सजा मुकर्रर

एडीजी सुनील शर्मा, वरुण कौशिक, चन्द्रभान सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि अभियुक्त सुन्दर उर्फ मनीष पुत्र लोकेन्द्र उर्फ लोकी निवासी ग्राम सारंगपुर थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2023 में थाना खुर्जा नगर क्षेत्र निवासी एक कक्षा 9 की नाबालिग छात्रा के साथ ट्यूबवेल पर जबरदस्ती दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 10.11.2023 को थाना खुर्जा नगर पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी, 27.12.2023 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 08 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 13.08.2025 को एडीजे स्पेशल पोक्सो एक्ट कोर्ट बुलन्दशहर के न्यायाधीश ओमप्रकाश वर्मा तृत्तीय ने अभियुक्त सुंदर (उपरोक्त) को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 21,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

1 / 8
Your Score0/ 8
Sandeep Tayal
ABOUT THE AUTHOR

Sandeep Tayal

Next Story