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43 साल के दरिंदे को 4 साल की मासूम से दरिंदगी करने के जुर्म में मिला आजीवन,₹ 50000 जुर्माना भी लगा
Bulandshahr News: 4 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी करने के दोषियों को मिली सज़ा।
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Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर जनपद में 4 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी करने के दोषी ललित और नेपाली पुत्र दीपचंद निवासी धक नगला नरोरा को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास और ₹50000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह सजा विशेष न्यायालय पोक्सो अधिनियम कोर्ट के न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा तृतीय ने सुनाई है।
43 साल के दरिंदे ने 4 साल की मासूम से की दरिंदगी
एडीजीसी सुनील शर्मा और वरुण कौशिक ने बताया कि वर्ष 2023 में नरोरा थाना क्षेत्र में ललित उर्फ नेपाली पुत्र दीपचंद निवासी ढकनगला थाना नरोरा द्वारा घर के बाहर खेल रही 4 साल की मासूम बच्ची को पास के खेत में उठाकर ले जाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे परिजनों को देख रेपिस्ट फरार हो गया था। इस मामले में पीड़ित बच्ची के पिता ने नरोरा थाने में 4 अगस्त 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी । पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने इस मामले में चार दिन बाद ही आरोप पत्र प्रेषित कर।दिया था। मासूम बच्ची से दरिंदगी के मामले को ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित कर वाद प्रक्रिया में तेजी लाई गई और गुरुवार को इस मामले में कोर्ट ने सजा मुकर्रर कर दी। बताया कि विशेष न्यायालय पोस्को अधिनियम कोर्ट बुलंदशहर के न्यायाधीश ओम प्रकाश तृतीय ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त ललित उर्फ नेपाली (उपरोक्त) को दोषी करार देते हुए अंतिम सांस तक आजीवन कारावास और ₹50000 के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। दण्डादेश में स्पष्ट लिखा गया है कि दोषी को शेष प्रकृत जीवन काल तक कैद रखा जाए।


